Haryana News: हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले के नियम बदले, अब कॉलेज एडमिशन में अनिवार्य हुआ रैगिंग शपथ पत्र, जानें
हरियाणा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है। अब रैगिंग विरोधी शपथ-पत्र देना हर छात्र के लिए अनिवार्य होगा।

Haryana News: हरियाणा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है। अब रैगिंग विरोधी शपथ-पत्र देना हर छात्र के लिए अनिवार्य होगा।
छात्रों को फार्म भरकर उसे डाउनलोड करना होगा और अपने लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हरियाणा के कॉलेजों में इस तरह का लिखित शपथ-पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करने वाले छात्रों को पोस्ट-ग्रेजुएट संकायों में दाखिला मिलेगा।

हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों और यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश लेने के इच्छुक सभी छात्रों को रैगिंग-विरोधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। विभाग ने शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान भी बनाया है।
इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने www.antiragging.in पर ऑनलाइन शपथ-पत्र तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। छात्रों को फार्म भरकर उसे डाउनलोड करना होगा और अपने लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
इसके अलावा, छात्र प्रवेश संबंधी किसी भी तरह की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2133 या हेल्पडेस्क admissions@highereduhry.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में सिर्फ ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा। यहां छात्रों से वार्षिक शुल्क केवल एक किश्त में ही लिया जाएगा।
वहीं, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित कॉलेजों के लिए शुल्क भुगतान का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। यहां छात्रों के पास किश्तों के आधार पर शुल्क भुगतान करने का विकल्प होगा। विभिन्न पीजी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता संबंद्ध विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होगी और प्रधानाचार्यों को इसे सुनिश्चित करना होगा।

हरियाणा के छात्रों के लिए डिग्री कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य रहेगा। पारिवारिक आय सत्यापित आय से ली जाएगी। किसी भी स्तर पर किसी भी विसंगति की स्थिति में, कॉलेज को मानदंडों, पात्रता और सीटों की उपलब्धता के अनुसार छात्र का अनंतिम प्रवेश रद्द करने या उसका स्ट्रीम, विषय बदलने का अधिकार है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा पिछले सत्र में जारी प्रवेश संबंधी अन्य प्रवेश दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान भी लागू होंगे।
”मैं शपथ लेता हूं कि कॉलेज में किसी की रैगिंग नहीं करूंगा। मुझे रैगिंग का दोषी पाए जाने, रैगिंग को बढ़ावा देने या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा होने के कारण देश के किसी भी संस्थान में निष्कासित या प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है और मैं आगे पुष्टि करता हूं कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे ज्ञात है कि मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है।” Haryana News











