Lok Adalat : गुरुग्राम में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे मामले
ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक और दीवानी मामलों के त्वरित व स्थायी समाधान का मिलेगा अवसर

Lok Adalat/गुरुग्राम: गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित, सुलभ और स्थायी निपटारा किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन और DLSA की सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) निशा के नेतृत्व में संपन्न होगा।
Lok Adalat : इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) में आमजन को अपने पुराने एवं लंबित मामलों से राहत पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों का समाधान किया जाएगा:
ट्रैफिक चालान और मोटर वाहन दुर्घटना के दावे
बैंक रिकवरी और चेक बाउंस से जुड़े मामले
पारिवारिक विवाद और दीवानी (Civil) मामले
बिजली और पानी के बिल से संबंधित विवाद
श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व प्रकरण
शमनीय फौजदारी (Compoundable Criminal Cases) मामले
Lok Adalat : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं CJM निशा ने आम जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत (Lok Adalat) के जरिए मामलों का समाधान कराने से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि सरल प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित न्याय भी सुनिश्चित होता है।
