Gurugram में PNG लाइन के लिए 24 घंटे में मिलेगी अनुमति, सरकार ने जारी किया आदेश
यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे कंपनियों को काम शुरू करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Gurugram : साइबर सिटी समेत पूरे हरियाणा के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रसोई तक पीएनजी (PNG) पहुंचाने के रास्ते में सरकारी फाइलों की सुस्ती आड़े नहीं आएगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग (DULB) ने एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि गैस पाइपलाइन बिछाने के किसी भी नए आवेदन को अब मात्र 24 घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी।
सरकार ने प्रक्रिया को और तेज करने के लिए ‘डीम्ड परमिशन’ (Deemed Permission) का सहारा लिया है। आदेश के मुताबिक, जो आवेदन नगर निगम या अन्य निकायों में लंबे समय से लंबित थे, उन्हें अब स्वतः ही स्वीकृत मान लिया गया है। यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे कंपनियों को काम शुरू करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अक्सर देखा जाता है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें बदहाल छोड़ दी जाती हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस एजेंसियों को काम शुरू करने से पहले एक शपथ पत्र देना होगा। इसके तहत, खोदी गई सड़क को एजेंसी अपने खर्च पर पुराने मानकों के अनुसार ठीक करेगी। लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में हजारों कनेक्शन लंबित हैं। नए आदेश के बाद सेक्टर-44, सेक्टर-38, हंस एन्क्लेव, बेगमपुर खटोला, पालम विहार और सेक्टर-52, 54, 62 जैसे इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी आएगी। अकेले गुरुग्राम में ही आईजीएल (IGL) और एचसीजीडीएल (HCGDL) के पास लगभग 26,000 से अधिक लंबित कनेक्शनों को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।