Malibu Town के Club House को चार महीने के लिए खोलने का आदेश, क्लब की खामियों को दूर करेगा बिल्डर
अदालत ने व्यापक न्याय हित को ध्यान में रखते हुए दिया। कोर्ट के आदेशानुसार डी-सील की इस अवधि में बिल्डर प्रबंधन को क्लब हाउस को उन अनियमितताओं को दूर करना होगा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के वरिष्ठ नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्रों में उल्लिखित हैं।
Gurugram News Network – जिला अदालत के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने मालिबू टाउन के क्लब हाउस से संबंधित विवाद में फैसला सुनाते हुए इसे चार महीने के लिए डी-सील करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद टाउन प्लानिंग की एन्फोर्समेंट टीम ने क्लब को डी-सील कर दिया है।
अदालत ने व्यापक न्याय हित को ध्यान में रखते हुए दिया। कोर्ट के आदेशानुसार डी-सील की इस अवधि में बिल्डर प्रबंधन को क्लब हाउस को उन अनियमितताओं को दूर करना होगा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के वरिष्ठ नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्रों में उल्लिखित हैं।
निर्धारित समय सीमा के भीतर अनियमितताओं को ठीक नहीं किया गया तो अदालत ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को पुन: सीलिंग करने का अधिकार दिया है।
बता दे कि मालिबू टाउन ग्रीन स्ट्रीट वेलफेयर एसोसिएशन ने क्लब हाउस की सीलिंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में वादी और प्रतिवादियों की तरफ से दलील दी गईं। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 28 अप्रैल 2025 तय की है और इस तारीख पर विभाग की तरफ से चार माह अवधि की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि नियमों के उल्लंघन को लेकर लंबे समय से यह क्लब सील पड़ा था ।