Gurugram News Network – गुरुग्राम के माहिरा होम्स बिल्डर को HRERA ने झटका देते हुए एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निवेशकों द्वारा किश्त ना देने पर बिल्डर उनकी यूनिट को रद्द नहीं कर सकता है । आपको बता दें कि निवेशकों द्वारा किश्त ना देने पर बिल्डर की तरफ से नोटिस देकर कहा गया था कि अगर निवेशक किश्त नहीं भरेंगे तो उनकी यूनिट कैंसिल कर दी जाएगी । इसी को लेकर आज HRERA ने एक आदेश जारी किया है ।
दरअसल माहिरा होम्स 63A प्रोजेक्ट के निवेशकों ने HRERA और डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग चंडीगढ को शिकायत की थी कि वो इस प्रोजेक्ट में अब तक 50 फीसदी पेमेंट कर चुके हैं लेकिन प्रोजेक्ट पर अभी तक 5 फीसदी काम भी नहीं हुआ है ऐसे में वो आगे की किश्त तब तक नहीं देंगे जब तक बिल्डर प्रोजेक्ट के निर्माण को आगे नहीं बढाता है । साथ ही निवेशकों ने अपनी शिकायत में कहा कि टाइम लिंक प्लान नहीं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान योजना को लागू किया जाना चाहिए ताकि जितना निर्माण हो उतनी पेमेंट होनी चाहिए ।
निवेशकों की इस शिकायत को देखते हुए HRERA ने बुधवार को सेक्शन 36 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि किश्तों की पेमेंट ना करने पर बिल्डर किसी भी निवेशक की यूनिट को कैंसिल नहीं कर सकता है । साथ ही बिल्डर को दो सप्ताह का समय दिया गया है निवेशकों की मांगो को पूरा करने के लिए ।
पढिए HRERA द्वारा जारी किए गए आदेश