गुरुग्राम में इस तारीख को लगेगी Lok Adalat , मोटे चालान सस्ते में निपटाने का मौका

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों को सुलझाया जाता है।

Lok Adalat : गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन वाणी गोपाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सुलभ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों को सुलझाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विवादों की सुनवाई होगी।

ट्रैफिक चालान और बैंक रिकवरी: लंबित चालान और ऋण संबंधी मामले।

पारिवारिक व दीवानी विवाद: वैवाहिक झगड़े, संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार के मामले।

दुर्घटना दावे: मोटर वाहन दुर्घटना (MACT) से जुड़े मुआवजे के केस।

अन्य: बिजली-पानी के बिल, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व से जुड़े प्रकरण।

सीजेएम राकेश कादियान ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से होने वाले निपटारे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लिए गए निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। साथ ही, इससे समय और अदालती खर्च की भी बचत होती है।

जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं या जो मुकदमेबाजी से पहले (Pre-Litigation) अपने विवाद सुलझाना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। लोक अदालत में छोटे-मोटे फौजदारी और जमानती अपराधों का भी मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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