Gurugram में किराएदारों का रिकॉर्ड रखना जरूरी, 31 जनवरी तक ड्रोन पर लगी रोक
अजय कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश गुरुग्राम जिले में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

Gurugram : नव वर्ष 2026 के आगमन और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, गुरुग्राम में किराएदारों, अतिथियों और नौकरों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी निर्देश साइबर कैफे संचालकों, पीजी (पेइंग गेस्ट हाउस), गेस्ट हाउस, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन्हें अपने सभी किराएदारों, नौकरों, विजिटरों और अतिथियों का पूरा रिकॉर्ड उनके वैध आईडी प्रूफ के साथ रखना आवश्यक होगा।


अजय कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश गुरुग्राम जिले में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत, डीसी ने उपरोक्त अवधि के लिए जिले में ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के प्रयोग पर भी ऐहतियाती प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के तहत, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पॉवर ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, काइट फ्लाइंग (पतंगबाजी) और चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
उपायुक्त कार्यालय से स्पष्ट किया गया है कि ये कदम नव वर्ष और गणतंत्र दिवस जैसे संवेदनशील अवसरों पर किसी भी असामाजिक तत्व की संभावित गतिविधियों पर रोक लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नागरिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे।












