प्रिंस हत्याकांड सरकार व गुरुग्राम पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस
Gurugram News Network – प्रिंस हत्याकांड की जांच में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति न देने पर मृतक के पिता बरुण चंद ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है I इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकार व पुलिस को नोटिस जारी किया है I हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है कि आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर केस चलाया जाए I कोर्ट ने 8 नवंबर से पहले जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं I
बरुण चंद ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर 2017 को प्रिंस हत्याकांड में पुलिस ने जांच में लापरवाही बरतते हुए बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था I मामला सीबीआई के अधीन जाने के बाद सीबीआई ने स्कूल के ही एक अन्य छात्र भोलू को हत्या के आरोप में हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया था I इस मामले में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट देते हुए जेल से रिलीज कराया था I इस मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए अदालत को बताया था कि मामले की जांच में एसीपी बिरम सिंह, भोंडसी के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र खटाना समेत जांच अधिकारी शमशेर सिंह व सुभाष चंद को दोषी माना था I सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मामले में तथ्यों के साथ छेडछाड की गई है I
पुलिस को जिस दिशा में जांच करनी चाहिए थी उस दिशा की तरफ जानबूझकर जांच न करते हुए एक निर्दोष को गिरफ्तार किया था I
सीबीआई ने हाईकोर्ट के समक्ष सबूत भी पेश करते हुए हरियाणा सरकार से इन सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अदालत में केस चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने यह कहकर केस चलाने की अनुमति नहीं दी कि यह जजमेंट एरर है I इसमें किसी भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था I इस पर बरुण चंद ठाकुर ने 28 फरवरी को हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस दायर किया था I मामले की मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा है I