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Haryana Family ID: हरियाणा सरकार करेगी परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

Haryana Family ID: अगर आप भी हरियाणा वासी है तो आपके लिए काम की खबर है। अब हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की कमी से कोई जरूरी और मौलिक सेवाओं से वंचित नहीं रह पाएगा। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र में सभी खामियों को दूर करेगी इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।

परिवार पहचान पत्र नहीं बनेगा परेशान पत्र

हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र परिवार परेशान पत्र नहीं बन पाएगा। पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को परिवार पहचान पत्र में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ताकि किसी भी नागरिक को परिवार पहचान पत्र की कमी से जरूरी और मौलिक सेवाओं से वंचित न किया जाए।

अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने यह आदेश सरकार द्वारा दायर विस्तृत जवाब पर विचार करने के बाद दिए। इसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

29 जनवरी तक जवाब करना होगा दाखिल

29 जनवरी तक हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस महावीर सिंधु ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि मौलिक सेवाओं, जो किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छता, पुलिस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य माना जा रहा है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

इस स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को परिवार पहचान पत्र की कमी में जरूरी सेवाओं से वंचित न किया जाए।

Haryana Family ID

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