Gurugram News: रामप्रस्थ ग्रुप धोखाधड़ी मामला, ईडी ने निदेशक और प्रमोटर को रिमांड पर लिया
ईडी ने रामप्रस्थ ग्रुप मामले में 14 जुलाई को दिल्ली और गुरुग्राम में तीन स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए।

Gurugram News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ ग्रुप के निदेशक संदीप यादव और प्रमोटर अरविंद वालिया को 1100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत से पांच दिन की रिमांड पर लिया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर की।
कंपनी पर करीब दो हजार खरीदारों से 1100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी की जांच से पता चला है कि रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और उसकी समूह कंपनियों ने ‘प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लाटेड कॉलोनी)’ जैसी परियोजनाओं के नाम पर लोगों से अग्रिम भुगतान लिया। हालांकि, लगभग दो दशक बीत जाने के बाद भी न तो फ्लैट तैयार हुए और न ही खरीदारों को प्लॉट का कब्जा दिया गया।

ईडी ने इस मामले में 14 जुलाई को दिल्ली और गुरुग्राम में तीन स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए। इसके बाद संदीप यादव और अरविंद वालिया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।










