Gurugram News : कैब में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले चार दोषियों को सात साल की सजा
अदालत ने सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें धारा 397 व 34 के तहत सात-सात साल के कठोर कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Gurugram News : कैब में लिफ्ट देकर लूटपाट मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार कर दिया। कोर्ट ने दोषियों को सात-सात साल की कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बता दे कि 25 अगस्त 2024 जब मानेसर गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि कैब में लिफ्ट देने के बाद उसे हथियार के बल पर लूटा गया।
लुटेरों ने उसका पर्स और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए थे। शुरुआत में धारा 379ए के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस जांच के दौरान इसमें धारा 392, 397 और 34 भी जोड़ी गईं, जो लूट और जानलेवा हथियार के उपयोग से संबंधित हैं।
मामले में जांच करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने विवेक भारती निवासी भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान, सौरभ कुमार निवासी गांव बलवा, जिला मोतिहारी, बिहार,महेश जोशी निवासी विकासनगर, जिला रेवाड़ी, हरियाणा और सौरभ निवासी चंद हट, जिला पलवल, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गहनता से जांच की और सभी आवश्यक सबूत व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट और एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें धारा 397 व 34 के तहत सात-सात साल के कठोर कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।