सगी माँ का बलात्कार करने वाले कलियुगी बेटे को मौत आने तक उम्रकैद की सज़ा
Gurugram News Network – गुरुग्राम ज़िले में अपनी ही सगी मां के साथ दुष्कर्म करने और आत्महत्या के मजबूर करने वाले कलियुगी बेटे को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है । बड़ी बात ये है कि इस कलियुगी बेटे को सज़ा सुनाते हुए ये भी कहा गया कि दोषी को मौत आने तक उसे जेल में रखा जाए साथ ही उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी ।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी मौंत होने तक जेल में ही रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 की 16 नवम्बर को जिले के पटौदी थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । महिला के पति ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि महिला की शादी उसके भाई के साथ 25 वर्ष पूर्व हुई थी । शादी के 3 वर्ष बाद पीड़िता के पति का निधन हो गया था। तभी से महिला की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी गई थी । मृतका का बड़ा बेटा नशे का आदी है और वह परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई-झगड़ा भी करता रहता है और उसे भी उसने एक माह पहले घर से निकाल दिया था।
उसने अंदेशा जताया था कि महिला के साथ शायद कुछ गलत काम हुआ है, इसका भी पता लगाया जाए। पुलिस ने IPC की धारा 306 व 376(2)(एफ) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। पुलिस ने म़ृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि भी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मृतका के कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह अदालत में पेश किए, जिनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को मौंत होने तक जेल में ही रेहना पड़ेगा ।