Delhi NCR में GRAP का दूसरा चरण हुआ लागू, अब लगाई गई नई पाबंदियां
Gurugram News Network – दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ साथ अब पॉल्यूशन भी बढने लगा है जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने वाली है । इसी देखते हुए अब दिल्ली एनसीआर में शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है । ग्रैप 2 के लागू होते ही अब दिल्ली एनसीआर में नई पाबंदियां लागू कर दी गई है ।
पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही GRAP-1 के नियम लागू हैं । इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्राइवेट निर्माण और किसी भी इमारत के तोड़ने से जुड़े काम को करने की मनाही है । पैनल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढते ही अब ग्रैप 2 के नियम भी लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं इसीलिए तत्काल प्रभाव से ग्रैप 2 के नियम लागू हो गए हैं इसके साथ ही ग्रैप 1 के नियम भी लागू रहेंगे ।
GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां भी बढा दी गई हैं जिनमें दिल्ली एनसीआर में पार्किंग चार्जेस बढाने के लिए कहा गया है । अधिकारियों को ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो से सफर करें । लोगों को कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़े इसीलिए पार्किंग शुल्क बढाने के आदेश जारी किए गए हैं ।
ग्रैप का दूसरे चरण लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में होटल और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर डीज़ल संचालित जेनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है । निर्माणाधीन जगहों पर प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी । बिजली की सप्लाई बेहतर की जाएगी ताकि लोग डीज़ल जेनरेटर का कम से कम इस्तेमाल करें । खुले में कूड़ा जलाना, खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाई गई है ।
साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों से अपील की गई है कि वो ग्रैप का दूसरा चरण लागू होते ही कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करें, जितना हो सके सार्वजिन परिवहन का ही इस्तेमाल करें । जनता से ये भी अपील की गई है कि अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण कार्य ना करें और खुले में कूड़े को आग ना लगाएं ।