ED की बड़ी कार्रवाई: 588.57 करोड़ की संपत्ति कुर्क, Amtek Auto Group से जुड़े बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में शिकंजा

ED ने इस मामले में 27 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए थे।

Gurugram News Network – प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 588.57 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई Amtek Auto Group और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम और अन्य से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है।

ED द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

जमीन: यमुनानगर के हुंडेवाला, रतौली और कांसापुर में स्थित 28 एकड़ जमीन।

जमीन: हरियाणा के पंचकूला के कोट और खंगेसरा गांवों में स्थित 67.5 एकड़ जमीन।

अन्य संपत्तियां: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में स्थित कई अन्य संपत्तियां।

वित्तीय संपत्तियां: 8.70 करोड़ की सावधि जमा राशि और 14.6 करोड़ के शेयर।

इसके अतिरिक्त, पंकज दयाल के स्वामित्व वाली कंपनी रियलटेक कंस्ट्रक्शन से जुड़े संदिग्ध लेनदेन से जुड़ी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं, जिनमें पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर और अन्य डीमैट बैलेंस शामिल हैं।

6,261.37 करोड़ पहुंची

यह तीसरी बड़ी कुर्की है। इससे पहले 5 सितंबर, 2024 को 5,115.31 करोड़ और 26 मार्च, 2025 को 557.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पहली कुर्की को पीएमएलए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि भी मिल चुकी है। इन कार्रवाइयों के साथ, इस मामले में अब तक कुर्क की गई कुल राशि बढ़कर 6,261.37 करोड़ हो गई है।

जांच और गिरफ्तारियां

ED ने इस मामले में अब तक 40 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली है। प्रमोटर अरविंद धाम को गिरफ्तार किया जा चुका है और 6 सितंबर, 2024 को उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई थी।

कैसे शुरू हुई जांच

ED ने इस मामले में 27 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए थे। इसके अलावा, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दर्ज की गई।

शिकायतों के आधार पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर भी ईडी ने संज्ञान लिया था। इन शिकायतों में बैंक ऋणों के अवैध दुरुपयोग और बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

हाल ही में, सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर 29 अप्रैल, 2025 को अरविंद धाम और एमटेक ऑटो के अन्य पूर्व निदेशकों के खिलाफ एक नई प्राथमिकी भी दर्ज की है, जिसे ईडी की जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है।

 

 

 

 

 

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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