Drink & Drive: एक्शन में Traffic Police, 28 दिन में शराब पीकर वाहन दौड़ाने वाले 1713 के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
मार्च महीने में यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1713 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित

Drink & Drive : सड़कों पर शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ गुरुग्राम यातायात पुलिस ने इस महीने अपना शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन के सख्त निर्देशों के बाद मार्च महीने में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 1700 से अधिक चालकों पर गाज गिरी है।

नाकाबंदी कर पकड़े गए नियम तोड़ने वाले यातायात पुलिस की विभिन्न टीमों ने शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील रास्तों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 1 मार्च से 28 मार्च के बीच हुई इस कार्रवाई में कुल 1713 वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर गाड़ी चलाना) के दोषी पाए गए। पुलिस ने न केवल इन सभी का चालान काटा, बल्कि मौके पर सख्त कदम उठाते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश भी की है।
गाड़ियाँ जब्त, केस भी दर्ज अभियान के दौरान पुलिस ने केवल चालान पर ही बस नहीं किया:
07 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
निर्धारित सीमा से अत्यधिक शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले 03 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
तीन महीने तक नहीं चला पाएंगे वाहन डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में चालान के साथ-साथ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई अनिवार्य है। निलंबन की इस 3 महीने की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति कोई भी वाहन चलाने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई निलंबित लाइसेंस के साथ वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।