Gurugram News Network – कुत्ते का काटना लाखों रुपए का जुर्माना लगवा सकता है। ऐसा ही एक फैसला गुरुग्राम की कंज्यूमर फोरम ने सुनाया है। डीएलएफ मैग्नोलियाज सोसाइटी में एक बच्ची को कुत्ते के काटे जाने के मामले में मंगलवार को फोरम ने फैसला सुनाया है। फोरम के अध्यक्ष संदीप जिंदल ने सोसाइटी प्रबंधन को पैट्स के लिए उचित व्यवस्था न करने का दोषी पाया और यह फैसला सुनाया कि सोसाइटी प्रबंधन पीड़ित को 3 लाख 80 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ बतौर मुआवजा दे। इसके साथ ही 20 हजार रुपए लिटिगेशन चार्ज भी देना होगा।
मैग्नोलियाज निवासी पंकज अग्रवाल ने कंज्यूमर फोरम को साल 2020 में शिकायत दी थी कि इसी 25 फरवरी 2020 को उसकी 9 वर्षीय बेटी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। इसी सोसाइटी में रहने वाले राकेश कपूर का नौकर सोसाइटी की 10वीं मंजिल से कुत्ते को लेकर सवार हो गया। कुत्ते को चेन तक नहीं बांधी गई थी। इस दौरान कुत्ते ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया। इस घटना में उनकी बेटी घायल हो गई थी जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया।
इस बारे में उन्होंने सोसाइटी प्रबंधन से बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 35 के तहत जिला कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि सोसाइटी में पैट्स को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। सोसाइटी निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन की है क्योंकि हर सोसाइटी निवासी से सुरक्षा और मेंटेनेंस के नाम पर राशि वसूली जाती है। इस पर फोरम ने यह फैसला सुनाते हुए पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष ने यह भी आदेश दिए कि सोसाइटी प्रबंधन केस दायर करने की तारीख से अब तक इस मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करेगी।