Action : गुरुग्राम में 13,426 पुरानी गाड़ियों पर गाज, 3 सप्ताह में ले जाना है NCR से बाहर
10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द; RTA विभाग ने थमाए नोटिस, मियाद पूरी होने पर गाड़ियां होंगी जब्त

Action/गुरुग्राम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में खतरनाक स्तर पर पहुंचते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) गुरुग्राम ने कड़ा कदम (Major Action) उठाया है। प्रशासन ने क्षेत्र में अपनी तय समयसीमा (Scrap Limit) पूरी कर चुके 13 हजार से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का खाका तैयार कर लिया है। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को कानूनी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
किन वाहनों पर गाज गिरना तय? : Major Action
पर्यावरण नियमों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की गाइडलाइंस के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में वाहनों के संचालन को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं: Major Action
डीजल वाहन: 10 वर्ष की समयसीमा पूरी कर चुके वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
पेट्रोल वाहन: 15 वर्ष की परिचालन अवधि पूरी कर चुकी गाड़ियों पर पाबंदी है।
आरटीए द्वारा चिह्नित 13,426 वाहनों में करीब 3,000 कमर्शियल (व्यावसायिक) गाड़ियां शामिल हैं। इस बड़े पैमाने पर होने वाली कार्रवाई से शहर के व्यावसायिक और निजी परिवहन तंत्र पर भी सीधा असर पड़ेगा।
नोटिस के बाद जब्ती का प्लान: वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं? : Major Action
सहायक परिवहन आयुक्त (गुरुग्राम) हरेंद्र वीर के अनुसार, समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3,000 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगामी एक सप्ताह में सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस तामील करा दिए जाएंगे।
वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह : Major Action
प्रशासन ने गुरुग्राम के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की जांच कर लें। यदि आपकी गाड़ी भी इस सीमा को पार कर चुकी है, तो कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते NOC बनवाएं या उसे स्क्रैप कराएं।
