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दीवाली पर पटाखे फोड़े तो होगी जेल, धारा 144 लागू 

Gurugram News Network- दीवाली का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ने वाले सावधान रहें। इस बार पटाखे फोड़ने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉ यश गर्ग ने शहर में धारा 144 लागू करते हुए पटाखों की बिक्री, प्रयोग व फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किये गए हैं।

 

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है। जो हर जगह नजर रखेगी और पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही शहर के प्रदूषण स्तर पर अगले 14 दिनों तक नज़र रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

 

आदेशों के मुताबिक कोविड-19 महामारी का सबसे अधिक असर बुजुर्गों व बच्चों पर हुआ है। इससे  उन्हें न केवल सांस लेने की दिक्कत बढ़ गई है, बल्कि उनकी इम्युनिटी भी कमज़ोर हो गई है। पटाखे फोड़ने के कारण प्रदूषण स्तर काफी अधिक बढ़ जाएगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। आदेशों के मुताबिक दीपावली के अलावा छठ पूजा, गुरुपर्व, क्रिसमस व न्यू ईयर इव पर भी यह प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही शहर में CrPC 1973 की धारा 144 लागू करते हुए 5 अथवा इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों के पालन के लिए पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं।

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