Gurugram News Network –14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने गांव दौलताबाद निवासी रोहित को उम्रकैद और एक लाख रुपये की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वहीं 25 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत व गवाहों के आधार पर दोषी पाया गया।
18 फरवरी 2019 को सदर थाना क्षेत्र में एक शिकायत 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने को लेकर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रोहित निवासी दौलताबाद जिला गुरुग्राम के रूप में हुई।
अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गत शुक्रवार को अश्वनी कुमार एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।