गुरुग्राम में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू, इन कार्यों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध
Gurugram News Network – भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनज़र गुरुग्राम में 15 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है । गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आज ये आदेश जारी किए जिसमें कहा गया कि गुरुग्राम में साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स, मकान किराए पर देने से पहले सभी का रिकॉर्ड लेना आवश्यक होगा । इनको इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के पहचान पत्र की फोटोकॉपी लेना जरुरी होगा ।
इसके अलावा निशांत कुमार यादव द्वारा आदेश में 3 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे गुरुग्राम जिले में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर, पॉवर ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंग उड़ाना और चाइनीज़ माइक्रो लाइट पर धारा 144 के तहत पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई इन नियमों के नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत होने वाली IPC 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।