गुरुग्राम ज़िले में धारा 144 लागू, पांच से ज्यादा लोगों के इक्कट्ठे होने पर DC ने रोक लगाई
मतदान केंद्रों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू - मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा : जिलाधीश
Gurugram News Network – गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के तहत जिला की चार विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा । मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं । पूरे गुरुग्राम जिले में धारा 144 लगाए जाने के बाद पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इक्कट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है । साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सभाएं आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है ।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त 48 घंटों की अवधि के दौरान व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, लोकसभा आम चुनाव-2024 के कारण जिला गुरुग्राम की राजस्व सीमाओं के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मई को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जिला गुरुग्राम के क्षेत्राधिकार में पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाई है।
जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि इन आदेशों के तहत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा। जिनके साथ बूथ पर उन कुर्सियों पर बैठे दो व्यक्तियों को मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक छाता, तिरपाल या कपड़े का टुकड़ा होगा। ऐसे बूथ को कनात या टेंट आदि से घेरा नहीं जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जिन्हें मतदान केंद्र पड़ोस कहा जाता है तथा मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन, आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।