हरियाणा

Sarkari Yojana: हरियाणा सरकार बेटियों को दे रही 71 हजार रुपये, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ ?

Sarkari Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में गरीब परिवार की बेटी को हरियाणा सरकार 71 हजार रुपये की सहायता राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है।

यह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्य्म से भेजी जाती है। अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें।

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आवेदक आसानी से ऑनलाइन कन्यादान योजना के तहत 71000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 41000 रुपए से लेकर 71000 रुपए की सहायता हरियाणा सरकार उपलब्ध कराती है। यह सहायता राशि परिवार की पात्रता व जाति के आधार पर जारी की जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि इस प्रकार से है:

योजना के तहत इन लोगों मिलेंगे रुपये 

यदि लड़की के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है। 41000/- रुपये
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। 41000/- रुपये
यदि लड़का या लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम है। 51000/- रुपये
विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है)। 51000/- रुपये
यदि आवेदक की जाति एससी (SC) / डीएनटी (DNT) / टपरीवास (TAPRIWAS) है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। 71000/- रुपये

Haryana Kanyadan Yojana के लिए पात्रता
आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
आवेदक इस योजना के लिए शादी के 6 महीने के अंतराल में आवेदन कर सकता है। 6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज
परिवार पहचान पत्र
मैरिज रजिस्ट्रेशन
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक कॉपी
लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं:

सबसे पहले विवाह रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
अब इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
अब इस पोर्टल को लॉगिन करें।
अब सबसे पहले आपको मैरिज पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
शादी पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आ जाएगा। आपको उसे लिंक पर क्लिक करना है।
अब आपको अपनी पात्रता के अनुसार जाति या बीपीएल या दिव्यांग जिसके भी अंतर्गत आते हैं आवेदन करना होगा।
अब आपके पास एक ओटीपी आएगी ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें।
इस तरह से आप ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपके बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

 

 

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker