अब लगाए पोस्टर तो होगी FIR, नेता और बिल्डरों पर नगर निगम का शिकंजा
Gurugram News Network – अब आपको गुरुग्राम में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन सामग्री, नेताओं द्वारा बधाई संदेश लगे हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरु कर दी है जो अपने बधाई संदेश और विज्ञापन सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर गुरुग्राम की सुंदरता को बट्टा लगा रहे हैं । दरअसल अब सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध विज्ञापन लगाकर संपत्ति को विकृत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है । नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा ऐसे 9 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानों में शिकायत भेजी गई है तथा उनके खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा गया है ।
कई सालों के बाद गुरुग्राम नगर निगम की नींद टूटी है और ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी जो गुरुग्राम को गंदा कर रहे थे । गुरुग्राम नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा सदर थाना में भेजी गई शिकायत में लक्ष्मी गार्डन निवासी कपिल दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है । शिकायत के अनुसार कपिल दुआ ने सेक्टर-34 ब्लॉक बी में अवैध विज्ञापन लगाकर नियमों की अवहेलना की है । इसके अलावा, सेक्टर-50 थाने में यू क्लीन के खिलाफ, डीएलएफ फेज-2 थाने में गाला एक्सपो के खिलाफ, सेक्टर-65 थाने में एडवांस ब्रोकरेज के खिलाफ, बादशाहपुर थाने में एससीओ प्लस व गुरदीप एंड एसोसिएट्स के खिलाफ, सेक्टर-65 थाने में दिल्ली पब्लिक स्कूल व नरेश कुमार के खिलाफ तथा सुशांत लोक-1 थाने में सेवन ओसेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायतें भेजी गई हैं ।
अवैध विज्ञापनों के माध्यम से गुरुग्राम शहर की सुंदरता को सबसे शहर के नेता और बिल्डर कंपनियों ने किया हुआ है जिन पर अब नगर निगम एक्शन ले रहा है । जब भी कोई त्यौहार या राजनैतिक कार्यक्रम होता है तो नेता शहर में जगह जगह अवैध विज्ञापन लगवा देते हैं जिसको पहले तो नगर निगम उन होर्डिंग्स को हटवा देती थी लेकिन नगर निगम ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना शुरु कर दिया है । नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-1 अखिलेश यादव के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध विज्ञापन लगाना दंडनीय अपराध है । ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है । नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा द्वारा ऐसे अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन ना लगाएं।