Gurugram News Network- यदि आपके पास भी दो हजार के नोट हैं तो समय रहते इन्हें बैंक में जमा करा दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2 हजार रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए हैं, लेकिन इन्हें बदलवाने के लिए समय दिया है। जिन लोगों के पास दो हजार के नोट हैं वह बैंक से बदलवा सकते हैं। RBI ने इनके सर्कुलेशन को वापस ले लिया है, लेकिन इनका लीगल टेंडर अभी बना रहेगा।
2 हजार का नोट साल 2016 में चलन में आया था। अब RBI ने 23 मई से 30 सितंबर तक इन दो हजार के नोटों को बदलवाने की तारीख निश्चित की है। RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपए ही बदलवाए जा सकते हैं। 30 सितंबर तक इन दो हजार के नोटों से आप मार्केट में खरीद फरोख्त कर सकते हो। RBI के अधिकारियों की मानें तो इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इन नोटों को लेने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
RBI ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी दो हजार रुपए के नोट हैं वह अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर से पहले आप इन दो हजार के नोटों से बाजार में पहले की तरह लेनदेन भी कर सकेंगे।
आपको बता दें कि दो हजार रुपए के नोट RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और एक हजार के नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को मार्केट में उतारा गया था। दो हजार रुपए लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था इसलिए इसकी प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थी।
आपको बता दें कि साल 2016 में नोटबंदी होने के दौरान 500 व एक हजार के नोट का लीगल टेंडर रात 12 बजे से ही समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में नोट बदलवाने के लिए लोगों को बैंक के बाहर लंबी लाइन में लगना पड़ा था। इस स्थिति से बचने के लिए ही इस बार दो हजार के नोट का लीगल टेंडर एकदम समाप्त नहीं किया गया है। दो हजार के नोट का लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेगा। ऐसे में लोगों को इन दो हजार के नोटों को बैंक में जमा कराने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।