Gurugram News Network – यदि आपका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। नगर निगम की तरफ से 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जा रही है। शेष बकाया राशि पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। नगर निगम आयुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी 2024 से पहले एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके टैक्स का भुगतान करें तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफी व शेष बकाया (वित्त वर्ष 2023-24 सहित) प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करें।
निगमायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका प्रॉपर्टी मालिकों को दिया गया है। मार्च माह में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा, जिन्होंने 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया होगा। कार्रवाई के तहत बिल्डिंग के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, प्रॉपर्टी को सील करने तथा उसे नीलाम करके प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार की रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व संस्थागत प्रॉपर्टीज, यहां तक की खाली प्लॉटों का भी प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का बेहतरीन मौका दिया गया है, सभी प्रॉपर्टी मालिक इसका लाभ उठाएं और दंड प्रावधानों से भी बचें।