Gurugram News Network – हरियाणा रियल एस्टेट अथोरिटी (हरेरा) ने ILD Arete हाउसिंग प्रोजेक्ट के फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हरेरा ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट की मांगी गई जानकारी देने को कहा है। ऐसा न करने पर 50 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाने को भी इस नोटिस में कहा गया है। यह नोटिस आईएलडी प्रमोटर्स को जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार की जा रही निवेशकों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और धारा 63 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डायरेक्टर अलीमुद्दीन से पूछा गया है कि क्यों न उन पर 50 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही प्रमोटर को आदेश दिए गए हैं कि वह 4 अक्टूबर तक मांगी गई जानकारी के साथ ही अपना पक्ष साफ करें। यह आदेश जारी करने से पहले हरेरा चेयरमैन व तीन सदस्यों की कमेटी ने आईएलडी प्रमोटर्स व अलॉटियों के पक्ष को करीब दो घंटे तक सुना।
प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर्स द्वारा निवेशकों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। पिछले चार साल से प्रोजेक्ट का काम बंद है। प्राधिकरण ने पाया कि टावर ई व एफ का आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। मामले में कई बार सुनवाई के बाद पिछली बार प्रमोटर्स को आवश्यक जानकारी देने के आदेश दिए थे, लेकिन अब प्रमोटर्स ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर अथोरिटी ने फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश देते हुए 10 दिन में इसे पूरा करने के लिए कहा है। इसी बीच अथोरिटी ने प्रमोटर्स और डायरेक्टर को बिना बिकी इनवेंट्री के तीसरे व्यक्ति को अधिकार देने से रोक लगा दी है। बिल्डर की जमीन और बिना बिकी यूनिट्स को केस से अटैच करते हुए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। आगे का निर्णय फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। इसके साथ ही अथोरिटी ने फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के रेजुलेशन को रिकॉर्ड पर लिया है।