Gurugram News Network – प्रदेश में सबसे अधिक आय वाले नगर निगम गुरुग्राम ने इस वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नगर निगम गुरुग्राम ने वित्त वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्राप्त की है। प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में हुई 250 करोड़ की आय पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों ने एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाइड करके अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रॉपर्टी टैक्स से 186 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए उनकी रिहायशी कॉलोनियों, सेक्टरों तथा सोसायटियों में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार, स्वयं-सत्यापन तथा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से विशेष कैंप भी लगातार आयोजित किए गए। प्रॉपर्टी मालिकों ने इन कैंपों के माध्यम से दी गई सुविधा का लाभ उठाया। इसके साथ ही निगमायुक्त द्वारा समय-समय पर टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को जारी किए गए दिशा-निर्देश भी प्रॉपर्टी टैक्स राशि में बढ़ोतरी के लिए मददगार साबित हुए।
निगमायुक्त द्वारा टैक्स ब्रांच से जुड़े अधिकारियों को समय-समय पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इनमें प्राप्त होने वाली आपत्तियों का त्वरित समाधान करने सहित नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा विभिन्न स्थानों पर लगातार विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश शामिल हैं।नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत भवनों तथा खाली प्लाटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है।
प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का किया जाता है, जिसका भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च तक करना होता है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील व नीलाम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।निगमायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं-सत्यापित नहीं किया है, वे एनडीसी पोर्टल पर स्वयं-सत्यापन जरूर कर दें। अगले 1-2 दिन में एनडीसी पोर्टल पुन: चालू हो जाएगा।
प्रॉपर्टी मालिक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिंग करके अपनी प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से प्रॉपर्टी डाटा सर्च करें तथा सभी कॉलम में दी गई जानकारी का अवलोकन करके हां पर क्लिक करके स्वयं-सत्यापन के लिए सबमिट करें। अगर आपके डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए आपत्ति दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है।