Gurugram News Network – यदि आपने भी अब तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। 29 फरवरी तक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें। 29 फरवरी तक टैक्स का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम उनके सीवर व पानी के कनेक्शन को कटा देगा। नगर निगम अधिकारियों द्वारा प्रमुख डिफाल्टरों की सूची तैयार करने का काम भी अभी से शुरू कर दिया गया है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित प्रॉपर्टी मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। 29 फरवरी से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफी तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी तथा शेष राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत टॉप डिफॉल्टर की सूची तैयार की जा रही है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा तथा उनके सीवर व पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है।