नशीला पदार्थ देकर महिला से रेप करने वाला दोषी करार
Gurugram News Network- सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में महिला को नशीला पदार्थ देकर रेप करने वाले को वीरवार को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसने करीब एक साल पहले वारदात को अंजाम दिया था।
सेक्टर-5 थाना क्षेत्र निवासी महिला ने महिला थाना वेस्ट को दी शिकायत में बताया था कि वह क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती थी और कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। करीब ढाई साल पहले जब वह कपड़े प्रेस कर रही थी तो नरेंद्र नामक युवक आया, जो पहले उसके पड़ोस में रहता था। नरेंद्र ने उसे प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे जिसके बाद वह अपने किराए के घर पर चली गई। कुछ ही देर बाद नरेंद्र आया जिसने उसके साथ रेप किया। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल कर कई बार अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। परेशान होकर करीब एक साल पहले महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को देकर केस दर्ज कराया।
पुलिस ने IPC की धारा 376 N, 328 व 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे नरेंद्र पर लगे आरोप साबित हो गए। वीरवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए सबूतों व गवाहों के आधार पर नरेंद्र को रेप का दोषी मानते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।