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आचार सहिता में 50 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त,तस्करों के खिलाफ 231 मामले दर्ज
शराब वितरण, लाऊड स्पीकर, नकदी के मामलों पर रखें कड़ी निगरानी, एमसीसी उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर तत्परता से की जाएगी कार्रवाई
Gurugram News Network-मिलेनियम सिटी में आचार सहित लागू होने के बाद से अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरती जा रही है। 16 मार्च को जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। पुलिस विभाग व आबकारी विभाग द्वारा 16 मार्च से 17 अप्रैल तक अवैध शराब के मामले में 206 एफआईआर दर्ज की गई।12098 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 277911 रूपए है। उन्होंने बताया कि आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा 1 मार्च से 15 मार्च तक अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान भी 25 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा 1088 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 220290 रूपए है।
नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त एवं एमसीसी नोडल अधिकारी डॉ.बलप्रीत सिंह ने कहा कि जिला में संसदीय चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके तहत शराब वितरण, निर्धारित समय के बाद लाऊड स्पीकर बजाने तथा नकदी आदि के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर कहीं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उक्त निर्देश गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे नाईट पैट्रोलिंग बढ़ाएं तथा जो शराब की दुकानें या गोदाम निर्धारित समय से अधिक खुले रहते हैं, उन पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही अवैध शराब, नकदी तथा लाऊड स्पीकर आदि बजाने के मामलों पर भी निगरानी बनाए रखें। अगर कहीं पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना होती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित एरियावाईज नोडल अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए टीमों को निर्देश दें तथा स्वयं भी फील्ड में जाएं। इसके साथ ही जिन शराब की दुकानों द्वारा स्वीकृत जगह से ज्यादा कब्जा किया हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाए।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधी शिकायतें सी-विजिल एप के माध्यम से नागरिक करते हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजें। उन्होंने डिफेसमैंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगने वाले राजनीतिक होर्डिंग, बैनर, स्टिकर, वॉल पेंटिंग आदि पर लगातार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज करवाएं।