Haryana News: हरियाणा में नया घर बनाने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन! वरना होगी करवाई
अगर आप अब नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सरकार के नए नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने नया घर बनाने को लेकर नया नियम जारी किया है।
अगर आप अब नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सरकार के नए नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने नया घर बनाने को लेकर नया नियम जारी किया है। ऐसे में आपको हमारी यह खबर जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि नया घर बनाने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से क्या नया नियम आया है।
दो मंजिल से ज्यादा वाली रिहायशी इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग होगी अनिवार्य
आ रही जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के सभी शहरों में दो मंजिल से ज्यादा वाली रिहायशी इमारतों में अब स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। हालांकि, खुद के इस्तेमाल के मामलों में तीन मंजिला इमारतों तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट प्रदान की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, चार मंजिला सभी इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे उसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे जाते हों या पूरी इमारत एक ही व्यक्ति की हो। शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्डिंग कोड-2017 में बदलाव करने की तैयारी कर ली गई है।
नोटिस जारी कर मांगे सुझाव और आपत्तियां
इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव देने को कहा गया है। इसके बाद नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाली दो मंजिल से बड़ी इमारतों का पंजीकरण तभी होगा, जब उनमें स्टिल्ट पार्किंग होगी।
डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण देना अनिवार्य
केवल निजी उपयोग के लिए तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी भूखंडों पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।