Haryana News: हरियाणा में अब ये लोग आसानी से बनवा सकेंगे EWS सर्टिफिकेट, जानें पूरी डिटेल
EWS सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिस तरह सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग को कई तरह के आरक्षण दिए जाते हैं, उसी तरह सामान्य वर्ग में आरक्षण पाने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है।
EWS सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिस तरह सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग को कई तरह के आरक्षण दिए जाते हैं, उसी तरह सामान्य वर्ग में आरक्षण पाने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। पहले EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया है।
अब आप सिर्फ फैमिली आईडी से ही EWS सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे
अब अभ्यर्थी सिर्फ अपनी फैमिली आईडी से ही EWS सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग का हर व्यक्ति EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता है। EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ पात्रताएं पूरी करनी होती हैं।
अगर आप इन पात्रताओं को पूरा करते हैं, तभी आपका सर्टिफिकेट बनता है। सरकार ने अब आपका रास्ता बेहद आसान कर दिया है। अब आपको किसी अधिकारी से साइन करवाने की जरूरत नहीं है। आप सरल पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी पात्रता
इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपका सामान्य वर्ग से होना जरूरी है। पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से आपकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आपके पास 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।
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