Haryana DSC Caste Certificate: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को दोबारा बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र
Haryana DSC Caste Certificate: हरियाणा में सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में अब कई लोगों को दोबारा जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा।
प्रदेश में जो लोग SC कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के अंतगर्त आते हैं, उन्हें अब फिर से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) को दो भागों में विभाजित किया है। इस बदलाव के कारण, इन जातियों के लोगों को अब नया डीएससी (Deprived Scheduled Caste) प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यहां देखें पूरी जानकारी…
इन जातियों को बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने एससी कैटेगरी के लोगों के लिए ये फैसला लिया है। ऐसे में सिकलीगर, बैरिया, सिरकीबंद, सपेला, सपेरा, सरेरा, सांसी, भेड़कुट, मनेश, सनसोई, सनहाई, सनहाल, पेरना, फेरेरा, ओड, पासी, नट, बड़ी, मेघ, मेघवाल मारिजा, मारेचा, मजहबी, मजहबी सिख, खटीक, कोरी, कोली, कबीरपंथी, जुलाहा, गांधीला, गांडील, गोंडोला, डुमना, महाशा, डूम, गागरा, धर्मी, ढोगरी, धांगरी, सिग्गी, दारैन, देहा, धाय, धीया, भंजरा,चनाल, दागी बटवाल, बरवाला, बौरिया, बावरिया, बाजीगर, बाल्मीकि, बंगाली और धानक जातियों को जाति प्रमाण पत्र फिर से बनवाना पड़ेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनावाने के लिए जरूरी दस्तावेज
बता दें कि जाति प्रमाण पत्र बेहद जरूरी दस्तावेज है। इससे लोगों को आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और योजनाओं के क्षेत्र में फायदा मिलता है। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। DSC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक के पास फैमिली आईडी, आधार कार्ड, फैमिली आईडी से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
ऐसे करें आवेदन
- ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
2. इसके बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
3. DSC सर्टिफिकेट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें, और फिर लॉगिन की प्रक्रिया को पूरी करें।
4. अब सर्टिफिकेट के आवेदन फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरें।
5. सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन पत्र सत्यापन के बाद डीएससी सर्टिफिकेट बन जाएगा।