Haryana: सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने का आदेश दिया गया
हाई कोर्ट ने कहा कि हेलमेट पहनना हर नागरिक का अधिकार है, जो सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को अब हेलमेट पहनने का आदेश दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने वाली पूर्वी प्रथाओं को चुनौती दी और कहा कि यह सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। कोर्ट ने इन राज्यों के परिवहन विभागों को निर्देश दिया कि वे सिख महिलाओं सहित सभी दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने की सख्ती से पालन कराएं।
हाई कोर्ट ने कहा कि हेलमेट पहनना हर नागरिक का अधिकार है, जो सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उन्होंने यह भी कहा कि सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने से उनका जीवन जोखिम में पड़ सकता है, और यह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सिख महिलाओं को भी अन्य नागरिकों की तरह हेलमेट पहनने के नियमों का पालन करना होगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सिख समुदाय के धार्मिक नियमों के कारण पहले हेलमेट पहनने से छूट दी जाती थी, क्योंकि वे अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यह छूट अब समाप्त हो गई है। इस फैसले से समाज में एक नया विवाद पैदा हो सकता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बावजूद इसके, यह आदेश सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके।