Gurugram Metro: Dwarka Expressway के पास सेक्टरों में इमारतों की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे
पॉलिसी को लेकर टीओडी को 800 मीटर तक दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में शून्य से 500 मीटर और दूसरे हिस्से में 501 से 800 मीटर शामिल है। पहले हिस्से में प्रति एकड़ में 600 लोगों के रहने के हिसाब से यानि 120 फ्लैट का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे हिस्से में 430 लोगों (86 फ्लैट) के रहने के हिसाब से फ्लैट बनाए जा सकते हैं।
बता दे कि विभाग ने अक्तूबर 2021 को एक आदेश पारित करके ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी तक टोओडी का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश में गांव बसई से लेकर सेक्टर-101 तक मेट्रो रूट को शामिल नहीं किया था।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो में करीब एक किलोमीटर के इस मेट्रो रूट को शामिल किया है। ऐसे में इस आदेश में बदलाव करके नए आदेश में इस रूट को टीओडी क्षेत्र में शामिल कर लिया है।
17 अगस्त, 2014 को टीओडी पॉलिसी को हरियाणा सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। इस पॉलिसी के तहत मेट्रो के आसपास विकसित क्षेत्र में अधिक आबादी को ठहराने की योजना है, जिसके तहत लोगों को घर के पास परिवहन सेवा मिल जाए। इस पॉलिसी के तहत मेट्रो लाइन के दोनों तरफ 800 मीटर तक टीओडी पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्रदान करने हैं।
पॉलिसी को लेकर टीओडी को 800 मीटर तक दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में शून्य से 500 मीटर और दूसरे हिस्से में 501 से 800 मीटर शामिल है। पहले हिस्से में प्रति एकड़ में 600 लोगों के रहने के हिसाब से यानि 120 फ्लैट का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे हिस्से में 430 लोगों (86 फ्लैट) के रहने के हिसाब से फ्लैट बनाए जा सकते हैं।
पहले हिस्से में एफएआर 350 होगी, जबकि दूसरे हिस्से में 250 होगी। इसमें ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत होगी। एक एकड़ में 350 गुणा निर्माण किया जा सकता है, जबकि दूसरे हिस्से में 250 गुणा क्षेत्र में निर्माण किया जा सकता है। टीओडी लेने के लिए एफएआर की एवज में अतिरिक्त भुगतान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय में करना होगा।