Gurugram: हरेरा के निर्देश नहीं मानने पर बिल्डर को एक महीने की जेल
बता दे कि हरेरा में सोहन लाल ने एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद हरेरा ने 15 नवंबर, 2023 को आदेश जारी किए थे कि याचिकाकर्ता को करीब 26 लाख रुपये 10.75 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस किया जाए। आदेश की पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हरेरा में कार्यान्वयन याचिका दाखिल कर दी। कई बार नोटिस देने के बावजूद निनानिया एस्टेट लिमिटेड की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। पिछले साल 28 मई को याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि इस बिल्डर की प्रॉपर्टी को राशि वसूली के लिए जब्त किया जाए। तीन सितंबर को मामले की सुनवाई पर इस कंपनी के निदेशक को प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए।
बता दे कि हरेरा में सोहन लाल ने एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद हरेरा ने 15 नवंबर, 2023 को आदेश जारी किए थे कि याचिकाकर्ता को करीब 26 लाख रुपये 10.75 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस किया जाए। आदेश की पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हरेरा में कार्यान्वयन याचिका दाखिल कर दी। कई बार नोटिस देने के बावजूद निनानिया एस्टेट लिमिटेड की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। पिछले साल 28 मई को याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि इस बिल्डर की प्रॉपर्टी को राशि वसूली के लिए जब्त किया जाए। तीन सितंबर को मामले की सुनवाई पर इस कंपनी के निदेशक को प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए।
कंपनी की तरफ से न तो निदेशक प्रस्तुत हुआ और ही राशि रिफंड करने को लेकर कोई जवाब दिया गया। इसके बाद हरेरा ने इस बिल्डर के निदेशक को गिरफ्तार करके पेश करने के आदेश जारी किए। थाना खेड़की दौला पुलिस ने इस मामले में इस कंपनी के एक निदेशक प्रतीक राव को गिरफ्तार कर लिया। सहायक उप निरीक्षक रामपाल ने आरोपी को हरेरा के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया।
हरेरा ने निदेशक से रिफंड राशि को लेकर जवाब मांगा तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। इसको लेकर निर्णायक अधिकारी ने निदेशक प्रतीक राव को एक माह के लिए भौंडसी जेल भेजने के आदेश जारी किए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से निदेशक को अगली सुनवाई पर हरेरा के समक्ष पेश किया जाएगा।