रेप का प्रयास करने वाले को 5 साल कैद
Gurugram News Network- युवती से रेप करने के प्रयास के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत में हुई। अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार सोहना सदर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती के पिता ने 5 फरवरी 2021 को शिकायत दी थी कि उसकी पुत्री शौच के लिए सरसों केखेत में गई थी। इसी दौरान वहां पर ग्राम भोगपुर मंडी निवासी प्रताप भी आ गया और उसने बेटी से अभद्रता करते हुए रेप करने का प्रयास किया। बेटी द्वारा शोर मचाए जाने पर आस-पास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने प्रताप को निर्वस्त्र अवस्था में शराब के नशे में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376 व 511 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित गए। जिसके बाद अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है।