लाइसेंसी कॉलोनियों पर डीटीपी की टेढ़ी नजर, नोटिस जारी
Gurugram News Network – बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी ने सभी प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके भी कई स्थानों पर निर्माण कार्य करने के साथ ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ऐसी लाइसेंसी कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। डीटीपी ने दो दर्जन से भी ज्यादा संपत्ति मालिकों को एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर नोटिस जारी किया है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि सेक्टर-67 की अंसल एसेंशिया सोसाइटी में जांच के दौरान दो दर्जन से भी ज्यादा प्लॉट पर निर्माण कार्य होता पाया गया। इन पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर इन्हें पूर्णतया प्रमाणपत्र (ओसी) जारी नहीं की जाएगी। इस बारे में डीटीपी प्लानिंग को भी लिखा गया है। इसके साथ ही जिला उपायुक्त को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि यदि इन संपत्ति के मालिक जुर्माने की राशि भरने में लापरवाही करते हैं तो रेवेन्यू एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने की राशि को वसूला जाए।
डीटीपी ने बताया कि सेक्टर-81 की विपुल लावण्या सोसाइटी में बिना अनुमति लिए कॉमन एरिया में मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। इस मंदिर के निर्माण के दौरान एनजीटी के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही थी। ऐसे में यहां कार्य रुकवाकर बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा शहर में जांच के दौरान डीटीपी को डीएलएफ फेज-3 में एक व डीएलएफ फेज-1 में चार निर्माण कार्य मिले हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।