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DTP ने दो सेक्टरों में अवैध कालोनी के डेमोलिशन ऑर्डर जारी किए

Gurugram News Network- शहर के बीचों बीच सेक्टर-8 व न्यू गुड़गांव के सेक्टर-69 में अवैध रूप से कॉलोनियां काटने को लेकर DTP एनफोर्समेंट आरएस बाठ ने डेमोलिशन ऑर्डर जारी किए है। DTP ने 49 लोगों को नोटिस भेजकर खुद ही अपने निर्माणों को तोड़ने की चेतावनी दी है। इसमें 20 निर्माण सांई लेन सोसाइटी के फ्लैट भी शामिल हैं। इसके साथ ही DTP ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज़ करने की भी सिफारिश की है।

 

DTP ने बताया कि साई लेन सोसाइटी के लोगों को पहले नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब काफी लोगों ने दिए हैं, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर DTP ने लैंड रिस्टोर करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसके तहत DTP फ्लैट्स को सील अथवा तोड़ सकते हैं या सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।

 

DTP आरएस बाठ ने बताया कि देव समाज ट्रस्ट ने एक एकड़ जमीन एक कंपनी को बेच दी थी। जिसमें कुछ लोगों ने यहां प्लॉट काटकर कालोनी काट दी, जिसमें अवैध रूप से फ्लैट बना दिए। उन्होंने बताया कि एक फ्लोर पर एक फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन किया गया। सेक्टरों में फ्लैट बनाने  विभाग की अनुमति लेनी होती है। अनुमति के लिए निर्धारित सरकारी फीस देनी पड़ती है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर अवैध रूप से कालोनी काट दी गई। इससे पहले अंसल एसेंसिया में भी अवैध कालोनी काटने का मामला सामने आया था। इसके अलावा सेक्टर-69 में भी अवैध कालोनी काटने का मामला सामने आया है, जिसमें 28 लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया है। DTP आरएस बाठ ने बताया कि इस कालोनी काटने को लेकर तीन लोगों के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि इस कॉलोनी को काटने में काफी लोग शामिल हैं।

 

उन्होंने बताया कि पुराने शहर के बीचों बीच साई लेन सोसाइटी बना दी गई। यह सेक्टर-8 में आता है, जिसमें करीब 135 फ्लैट बने हुए हैं। डीटीपी के अनुसार यह सोसाइटी करीब एक एकड़ में बनाई गई है। कुछ फ्लैट्स को छोड़कर सभी में लोग रह रहे हैं, ऐसे में लोगों को निकालकर कालोनी को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह सेक्टरों में कालोनी काटी जाएंगी तो फिर लाइसेंस आखिर कौन लेगा?  ऐसे में वे जल्द ही सरकार को इन कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे।

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