प्रिंस हत्याकांड : आरोपी भोलू पर कोर्ट ने तय किए आरोप, लंबे इंतजार के बाद अब चलेगा ट्रायल
Gurugram News Network – भोंडसी के निजी स्कूल में हुए सात साल के प्रिंस (कोर्ट द्वारा दिया गया नाम) हत्याकांड मामले में मंगलवार को सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट ने आरोपी भोलू (कोर्ट द्वारा दिया गया नाम) पर आरोप तय कर दिए हैं। उस पर आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया है। मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख निश्चित की है। इस दिन अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में प्रिंस के पिता बरुण ठाकुर ने कहा कि घटना के पांच साल बाद अब आरोपी पर ट्रायल शुरू हो पाया है। उन्हें आस जगी है कि जल्द ही प्रिंस को न्याय मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक यह केस आरोपी पर बालिग अथवा नाबालिग की तरह केस चलाए जाने पर अटका हुआ था, लेकिन अब केस को सही दिशा मिल गई है।
आपको बता दें कि 8 सितंबर 2017 में निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं परिजनों की गुहार पर जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी और मामले में इसी स्कूल के छात्र भोलू को गिरफ्तार किया था। मामले में प्रिंस के पिता ने आरोपी भोलू पर व्यस्क की तरह केस चलाने की याचिका अदालत में दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी की सामाजिक जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिसके आधार पर आरोपी पर व्यस्क की तरह केस चलाने के आदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दिए थे।
इन आदेशों के बाद यह मामला लगातार सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे बालिग माना था जिसके बाद आरोपी भोलू की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए उस पर व्यस्क की तरह केस चलाने व आरोपी पर चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को अदालत में आरोपी पर चार्ज फ्रेम करते हुए 20 फरवरी को गवाहों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।