कूड़े से बायोगैस बनाकर करना होगा उपयोग, MCG ने दिए निर्देश
बल्क वेस्ट जनरेट करने वाली इकाइयों के साथ नगर निगम अधिकारियों ने की बैठक, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों को किया गया इम्पैनल
Gurugram News Network – भारी मात्रा में कूड़ा जनरेट करने वाली इकाइयों को अब कूड़े से बायोगैस अथवा खाद बनानी होगी। इसका उपयोग वह इकाइयां अपने परिसर में कर सकती है। इस कार्य के लिए गीले कूड़े का उपयोग किया जाएगा जबकि सूखे कूड़े को रीसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। इस कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार ने मंगलवार को जोन-4 क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ बैठक की तथा उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा पैदा करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें अपने यहां से निकलने वाले कचरे का स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में निष्पादन करना अनिवार्य है।
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दक्ष एजेंसियों को इम्पैनल किया गया है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग करना सुनिश्चित करें तथा गीले कचरे से खाद या बायोगैस तैयार करके उसका उपयोग अपने परिसर में ही करें। इसी प्रकार, सूखा व हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने वालों के विरूद्ध एक विशेष अभियान चलाकर उनके लगातार चालान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जोन-4 क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ बल्क वेस्ट जनरेटर बैठक में नहीं आए। उन्होंने कहा कि उन सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के चालान किए जाएंगे, जो आज की बैठक में नहीं आए तथा जिनके यहां नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां नियम के तहत कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करें तथा इस बारे में एक एफिडेविट भी नगर निगम गुरुग्राम को दें।