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अपराध

अदालत को गुमराह करने वाले जमानती को 2 साल की कैद

Gurugram News network- अदालत को गुमराह कर दो लोगों की जमानत करवाने के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कौशिक की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 
 
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राजीव कालोनी निवासी लोकेश कुमार ने स्टेट बनाम मोहित मामले में अपनी गाड़ी की RC के आधार पर आरोपी की जमानत ली थी। फिर आरोपी ने कुछ समय बाद इसी गाड़ी की RC पर स्टेट बनाम राजेंद्र की भी जमानत ले ली थी, लेकिन उसकी जानकारी अदालत को नहीं दी थी। जिस पर तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुखदेव सिंह ने कोर्ट रीडर के माध्यम से शिवाजी नगर थाने में 15 जुलाई 2017 को मामला दर्ज करा दिया था।
 
 
अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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