Gurugram News Network – प्रॉपर्टी टैक्स में लोगों द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन को यदि किसी अधिकारी ने बिना ठोस कारण के रिजेक्ट किया अथवा वापस किया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शेष बची प्रॉपर्टी आईडी का इंटीग्रेशन अगले 2-3 दिन में कर लें। अधिकारियों ने बताया कि कुछ आईडी में समस्या आ रही थी, जिसका समाधान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स डाटा से संबंधित प्राप्त होने वाले ऑब्जेक्शन के बारे में निगमायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीएस के बाहर कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के किसी भी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट व वापिस न किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट नोटिस वितरण के बारे में बताया गया कि दो दिन में वितरण कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। निगमायुक्त ने कहा कि असेसमेंट नोटिस के प्रिंट वितरण के एक दिन पहले किए जाएं, ताकि प्रॉपर्टी मालिक को सही नोटिस प्राप्त हो। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने के कार्य की प्रोसेस बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के बारे में निगमायुक्त ने कहा कि आरडब्ल्यूए का सहयोग लेकर विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएं।
मुख्यमंत्री शहरी स्थानीय निकाय स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि जिन आवेदकों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करवाएं तथा जो नियम के हिसाब से नहीं हैं, उन पर जल्द निर्णय लें। बैठक में वार्डबंदी, सिटी ब्यूटिफिकेशन, नगर दर्शन पोर्टल सहित अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निगमायुक्त ने कहा कि विज्ञापन आय में बढ़ोतरी की ओर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सेल्फ एडवरटाईजमेंट की अनुमति के लिए मॉल्स में विशेष कैंप लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए तथा कहा कि कोशिश करें कि कैंप में आने वाले आवेदनों की अनुमति उसी दिन शाम तक प्रदान कर दी जाए। अधिकारियों ने बताया कि विज्ञापन की 96 नई साइट की पहचान भी कर ली गई है, जिन्हें जल्द ही पोर्टल पर डाला जाएगा।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें होटल, बैंक्वेट हॉल, हाईराइज गेटिड सोसायटी शामिल हैं। नियमों के तहत इन्हें प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को स्वयं के स्तर पर अपने परिसर में ही निष्पादित करना अनिवार्य है। निगमायुक्त ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाएं तथा जीएमडीए के पानी बिलों के साथ लिंक करवाएं। इसके साथ ही जो बल्क वेस्ट जनरेटर बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी करवाया जाएगा।