Gurugram News Network – गुरुग्राम में अब एक तय साइज से कम जगह वाले फ्लैट की रजिस्ट्री कराई तो सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं है । गुरुग्राम के डीसी ने सख्त लहजे में सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर तय मानकों से नीचे रजिस्ट्री हुई तो ना केवल वो रजिस्ट्री रद्द होगी बल्कि संबधित अधिकारी भी नपेंगे फिर चाहे वो तहसीलदार हो या फिर पटवारी । डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला नियुक्त राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे 180 वर्ग गज से छोटे प्लॉट में फ्लोर वाईज रजिस्टरी ना करें क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है और इस नियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारी तथा रजिस्टरी क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से भी अपील की है कि वे 180 वर्ग गज से छोटे प्लॉट में फलोर के अनुसार रजिस्टरी ना करवाएं क्योंकि राजस्व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ वह रजिस्टरी भी रद्द की जाएगी ।
फ्लोर वाईज रजिस्टरी करने के विषय को स्पष्ट करते हुए उपायुक्त यादव ने सभी राजस्व अधिकारियों को बताया कि नियम अनुसार 180 वर्ग गज से कम आकार के प्लॉट में बने मकान की फ्लोर वाईज रजिस्टरी नहीं की जा सकती और उसकी पूरी इकाई की एक ही रजिस्टरी होगी। यदि प्लॉट का आकार 180 वर्ग गज से ज्यादा है तो उस मामले में भी एक फ्लोर की एक ही रजिस्टरी की जा सकती है, फ्लोर को विभाजित करके अलग-अलग रजिस्टरी नहीं हो सकती अर्थात् एक फ्लोर को एक ही इकाई माना जाएगा, एक फ्लोर पर बहु इकाई (मल्टीपल युनिट) नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस अर्थात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आंवटित प्लॉट में भी फ्लोर वाईज रजिस्टरी नहीं की जा सकती ।
बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अलावा, गुरूग्राम की एसडीएम का कार्यभार देख रही अनु श्योकंद, सोहना के एसडीएम जितेंद्र गर्ग, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव, पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सिंह तथा जिला में नियुक्त सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।