Gurugram News Network- यदि आपके वाहन का चालान हुआ है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो आपके पास केस निपटारा करवाने का सुनहरा अवसर है। शनिवार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक चालान के केसों को प्रमुखता से रखा जाएगा। इन चालान का जल्द निपटारा करने के लिए वहां मालिकों पर जुर्माने का बोझ भी कम डाला जाएगा। इसके साथ ही उन केसों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा जिनका दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 दिसंबर को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया का रहा है। लोक अदालत में सभी तरह के सुलहनीय मामलों का समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट(चेक बाउंसिंग ) , फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
ललिता पटवर्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।