NGT के आदेशों की अवहेलना कर मकान बनाने वाले हो जाए सावधान
Gurugram News Network- यदि आप मकान का निर्माण करा रहे हो तो सावधान हो जाओ। निर्माण कार्य के दौरान यदि धूल उड़ती है तो अधिकारी कार्य को रोकते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निर्माण कार्य करने के दौरान नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (NGT) के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। NGT के आदेशों की अवहेलना करने वाले 10 प्लॉट मालिकों को जिला नगर योजनाकार (DTP) ने नोटिस जारी किया है।
दरअसल, दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए NGT ने आवश्यक कदम उठाने को कहा है। इसके तहत निर्माण सामग्री को ढक कर रखने समेत निर्माण कार्य करते वक्त इसे चारों तरफ से कवर किया जाना अनिवार्य है। शनिवार को DTP की टीम ने DLF फेज-1 में करीब 10 प्लॉट पर निर्माण कार्य चलता देखा। इस दौरान पाया कि निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है। निर्माण स्थल को टीन शेड लगाकर कवर नहीं किया गया। ऐसे में आसपास क्षेत्र में वातावरण में धूल के कण झड़ रहे हैं। इस पर टीम ने मौके पर काम रुकवाते हुए नोटिस जारी किया है।
नोटिस में प्लॉट मालिकों से पूछा गया है क्यों न उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि NGT के आदेश होने के बावजूद भी उन्होंने अपने निर्माण स्थल को कवर नहीं किया है। उनके द्वारा प्रदूषण फैलाने में भागीदारी फैलाए जाने में भूमिका निभाई जा रही है। क्यों न उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण स्थल को कवर करने व निर्माण सामग्री को ढकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्लॉट मालिकों द्वारा जवाब देने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।