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MCG की स्वीकृति लिए बिना शहर में विज्ञापन लगाने वालों पर होगी कार्यवाही

Gurugram News Network- शहर की सुंदरता ख़राब कर नगर निगम से अनुमति लिए बिना विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डॉ वैशाली शर्मा ने कहा कि निगम क्षेत्र में हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-नियमों-2018 का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित की जाए। अगर कोई व्यक्ति बिना स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई हो।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने उक्त निर्देश मंगलवार को नगर निगम की विज्ञापन शाखा के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि निगम सीमा में जो भी होर्डिंग-बोर्ड व अन्य विज्ञापन सामग्री बिना स्वीकृति प्राप्त किए प्रदर्शित की गई है, उसे हटाया जाए तथा उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना करने के साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापन सामग्री को हटाने का एक्शन प्लान तैयार करके सप्ताह में एक दिन बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए जोन वाइज विशेष स्क्वायड  बनाए जाएं।

बैठक में चीफ टाउन प्लानर मधुस्मिता मोईत्रा ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष डेमोलिशन स्क्वायड  बनाई जाए तथा कार्रवाई के दौरान संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस पर अतिरिक्त कमिश्नर ने कहा कि जोन वाइज स्क्वायड बनाकर उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे तथा जोन वाइज की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक रूप से बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरिओम अत्री, चीफ टाउन प्लानर मधुस्मिता मोईत्रा, एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल, सहायक अभियंता (विज्ञापन) नईम हुसैन उपस्थित थे।

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