Anju Devi: अंजू देवी की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज किया
हालांकि, हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया।
सोहना नगर परिषद की चेयरपर्सन अंजू देवी की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजू देवी ने अदालत से मांग की थी कि उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को रोक दिया जाए और उन्हें राहत दी जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया।
अंजू देवी पर आरोप था कि उन्होंने नगर परिषद में अपनी नियुक्तियों और कार्यों के दौरान अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया था। इस मामले में हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, और अंजू देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यह दावा करते हुए कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि मामले की जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं थी और आरोपों को लेकर कोई ठोस कारण नहीं था जिससे उन्हें राहत दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरोप सही हैं, तो जांच जारी रखना उचित है। अदालत ने सरकार के अधिकारों को बनाए रखते हुए जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी और याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद अंजू देवी के लिए कानूनी रास्ते के विकल्प सीमित हो गए हैं, और इस मामले की जांच आगे बढ़ने की संभावना है। यह फैसला राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त निगरानी रखने का संकेत देता है।