बल्क वेस्ट जनरेटर का संचालन नहीं करने लगा 24 लाख का जुर्माना
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कचरा प्रबंधन नहीं करने वाले बीडब्ल्यूजी का चालान किया जा रहा है। बीडब्ल्यूजी चालान का भुगतान नहीं करेंगे, उनकी चालान राशि को प्रॉपर्टी टैक्स बिल में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नगर निगम द्वारा जनवरी माह से अब तक 179 बीडब्ल्यूजी पर 24 लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
Gurugram News Network – नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटर्स (बीडब्ल्यूजी) के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में निर्धारित भूमिका व जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने तथा ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए जोन वाइज सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ.बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक में लिया गया।
बैठक में कहा गया कि सेमिनार में बीडब्यूजी को कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा नगर निगम गुरुग्राम द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर उनका पंजीकरण भी मौके पर ही करवाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कचरा प्रबंधन नहीं करने वाले बीडब्ल्यूजी का चालान किया जा रहा है। बीडब्ल्यूजी चालान का भुगतान नहीं करेंगे, उनकी चालान राशि को प्रॉपर्टी टैक्स बिल में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नगर निगम द्वारा जनवरी माह से अब तक 179 बीडब्ल्यूजी पर 24 लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
निगम क्षेत्र में अवैध रूप से कचरा व मलबा डंपिंग करने वालों पर कार्रवाई को और अधिक प्रभावी किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड आर्मी पर्सन की विशेष स्क्वायड बनाई जाएगी, जो लाईसैंस आम्र्सधारी होंगी। ये स्क्वायड विभिन्न क्षेत्रों में कचरा डंपिंग करने वालों पर नजर रखेंगी तथा उनके चालान करने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी करेंगी।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही वहां गार्ड की तैनाती की जाएगी। प्वाइंट पर केबिन भी बनाया जाएगा।संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डॉ.नरेश कुमार को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीडब्ल्यूजी की सहायता के लिए एंपैनल की गई एजेंसियों के कार्यों का निरीक्षण करें तथा जो एजेंसियां सही ढ़ंग से कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें डि-एंपैनल करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में नागरिकों को प्राथमिक स्तर पर गीला, सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा अलग-अलग करने के प्रति जागरूक करने का भी निर्णय लिया गया।