गुरुग्राम में 26 जनवरी तक धारा 144 लागू, ये काम करने होंगे ज़रुरी
गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है । इसको लेकर होटलों और किराएदारों के लिए निर्देश जारी किए हैं ।
Gurugram News Network – गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम जिला प्रसाशन ने पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी है । इस दौरान कई प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी है । अगर इन गतिविधियों को किसी ने अंजाम दिया तो उनके खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी । साथ ही गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए की निर्देश भी दिए हैं जिनकी पालना करना बेहद जरुरी है ।
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं ।
दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे । जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है ।
ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं । आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।